एच.सी.एस. अफसर संदीप सिंह के सस्पेंशन ऑर्डर पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे
10/13/2018 11:28:04 AM
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): कनीना जिला महेंद्रगढ़ में एस.डी.एम. तैनात रहे एच.सी.एस. अफसर संदीप सिंह को सस्पैंड करने के हरियाणा सरकार के फैसले पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर 22 अक्तूबर अगली सुनवाई के लिए तय की है। बीते 1 अक्तूबर को सरकार ने संदीप सिंह को सस्पैंड कर दिया था। याचिका में कहा गया कि संदीप सिंह नारनौल में उद्योग मंत्री विपुल गोयल की शिकायत निवारण कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे।
इस दौरान विपुल गोयल ने उनके व उनके पिता के खिलाफ अपशब्द कहे थे, जिसे लेकर संदीप सिंह ने उनके खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। इसके बाद सरकार ने संदीप सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत उनको निलंबित कर दिया। याचिका में 1 अक्तूबर के उस आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि रंजिश के चलते उन्हें सस्पैंड किया गया। ऐसे में इस फैसले पर रोक लगाई जाए।