महिला श्रमिक से दुष्कर्म करने के मामले में ठेकेदार को 10 साल की कैद

2/3/2023 9:00:56 PM

गुड़गांव, (ब्यूरो): भवन निर्माण ठेकेदार द्वारा महिला श्रमिक से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्रोई की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के फर्रुखनगर क्षेत्र के गांव जोनियावास में निवास कर रही यूपी मूल की एक महिला ने फर्रुखनगर थाना पुलिस में वर्ष 2019 की 21 जुलाई को शिकायत दी थी कि वह अपने बच्चों के साथ गांव में रहती है और भवन निर्माण में श्रमिक के बतौर कार्य भी करती है। वह ताजनगर के राजपाल ठेकेदार के पास पिछले कई वर्षों से श्रमिक का काम करती आ रही है। वह मजदूरी के पैसे मांगने के लिए राजपाल के घर गई थी। वहां से पता चला कि वह गांव में ही किसी का मकान बनवा रहा है। वह उसके पास पहुंची तो राजपाल उसे बना हुआ मकान दिखाने के बहाने पहली मंजिल पर ले गया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। उसने खुद भी शराब पी हुई थी और उसे भी शराब का सेवन करा दिया।

 

नशे की हालत में उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसे होश आया तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने राजपाल के खिलाफ भादंस की धारा 376, 328 व 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा शुक्रवार को सुना दी है।

Content Writer

Pawan Kumar Sethi