OLX पर लूट मामले में चार को दस साल की सजा व एक लाख जुर्माना

7/11/2018 8:55:30 PM

नूंह(एके बघेल): ओएलएक्स पर सस्ती गाडिय़ों का विज्ञापन देकर दूरदराज के राज्यों के लोगों को मेवात बुलाकर लाखों की ठगी करने वाले बदमाशों को पहली बार नूंह की सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है। कड़ी सजा का असर ओएलएक्स के अपराध पर पडऩे से इंकार नहीं किया जा सकता। चार लोगों को यह सजा सुनाई गई है, जबकि इनका एक साथ नाबालिग बताया जा रहा है।



मुंबईवासी एक व्यक्ति से की थी लूट
जानकारी के मुताबिक मुंबई के एक व्यक्ति को गत 8 जुलाई को पलवल बुलाकर जहां उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर मेवात लाया गया। नगीना थाना क्षेत्र अंतर्गत उसके साथ गन प्वाइंट पर करीब 1 लाख 62 हजार रुपये की लूट की। उसी दिन से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। करीब एक वर्ष पूरा होते ही सेशन कोर्ट नूंह ने इसमें चार आरोपियों को 10 -10 साल की सजा व एक-एक लाख रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना नहीं भरने पर सजा को बढ़ाया जाएगा। अदालत ने साकिर, सलीम, शकरुल्ला, जाहिद को यह सजा सुनाई गई है। अडबर निवासी जाहिद लूट इत्यादि के पहले भी कई मामले दर्ज हैं। नगीना पुलिस ने इन्हें घटना के कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

ओएलएक्स पर दिया था प्रलोभन
पीड़ित व्यक्ति का नाम केतन कुमार मोहनभाई गोमी ने ओएलएक्स पर आई 20 गाड़ी का विज्ञापन देखा और दिए गए नंबर पर संपर्क कर चार लाख रुपये में गाड़ी का सौदा तय हुआ। तय होने के बाद केतन गाड़ी लेने रेलगाड़ी से पलवल तक आया, जहां बदमाश गाड़ी लिए उसका इंतजार कर रहे थे। गत 8 जुलाई 2017 में पुलिस को यह शिकायत हुई , तो नगीना पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की थी।
खास बात यह रही कि सजा का एलान होने के बावजूद भी आरोपियों के बचाव पक्ष के सरकारी वकील कैमरे के सामने आने से कतराते दिखे। 

Shivam