मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद

1/19/2017 12:03:31 PM

जींद:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोग के अनुसार सदर थाना के क्षेत्राधिकार के एक गांव की एक महिला ने 16 नवम्बर 2015 को महिला थाना को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय मंदबुद्धि है। पड़ोसी कर्णसिंह ने दोपहर को अकेलेपन का फायदा उठाकर उसकी बेटी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता का सामान्य अस्पताल में मैडीकल परीक्षण करवाया। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। 

 

महिला थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर कर्ण सिंह के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कर्ण सिंह को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म करने के जुर्म में कर्ण सिंह को 10 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।