दो बम धमाकों में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा बरी, एडिशनल सेशन जज की अदालत ने सुनाया फैसला

2/17/2023 10:35:16 PM

रोहतक (दीपक): 1997 में रोहतक में हुए दो बम धमाकों के मामले में रोहतक की अदालत ने सबूतों के अभाव में दाऊद इब्राहिम के करीबी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। एडिशनल सेशन जज की अदालत राजकुमार यादव ने फैसला सुनाया है।

 

1997 में लाल किला और सब्जी मंडी में हुआ था धमाका

बता दें कि 22 जनवरी 1997 को पुरानी सब्जी मंडी और किला रोड लाल मस्जिद के पास दो बम धमाके हुए थे। जिसमें सात आठ लोग घायल हुए थे। इस मामले में 70 व 71 नंबर एफ आई आर दर्ज की गई थी। 70 नंबर एफआईआर  में कुल 42 गवाह थे। जिसमें केस के दौरान 34 गवाह कोर्ट के सामने पेश हुए। वहीं 71 नंबर एफआईआर  में कुल 38 गवाह थे,जिसमें से 18 कोर्ट के सामने पेश हुए।

 

रोहतक पुलिस ने 2013 में अब्दुल करीम टुंडा को वारंट पर लिया था

 

वहीं 2013 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुए अब्दुल करीम टुंडा को रोहतक पुलिस ने दिल्ली पुलिस से प्रोडक्शन वारंट पर लिया था। तभी से अदालत में इस मामले में सुनवाई चल रही थी। अब्दुल करीम टुंडा फिलहाल राजस्थान की अजमेर सेंट्रल जेल में बंद है। इसके अलावा सोनीपत शहर में 28 दिसंबर 1996 को दो स्थानों पर बम ब्लास्ट हुए थे। उस दिन शाम 5:15 बजे पहला धमाका बस स्टैंड के पास बावा सिनेमा हॉल में हुआ था। महज इसके 10 मिनट बाद दूसरा धमाका गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान भंडार के बाहर हुआ था। धमाके में करीब 10 से 12 लोग घायल हुए थे। जिसमे अब्दुल करीम टुंडा को 2017 में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। 

वहीं 1 फरवरी 1997 की शाम पानीपत लगभग 5 बजे रोडवेज बस स्टेंड के पास एक निजी बस में ब्लास्ट हुआ था। विस्फोट में गांव कालखा निवारी धर्मा के 10 वर्षीय पुत्र माडू समेत 20 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। अस्पताल में उपचार के दौरान माडू ने दम तोड दिया था। 2016 में पानीपत अदालत इस मामले में अब्दुल करीम टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। 

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Content Editor

Ajay Kumar Sharma