बोर्ड परीक्षाओं को लेकर धारा 144 लागू

2/28/2017 12:34:43 PM

गुड़गांव:गुड़गांव के जिलाधीश हरदीप सिंह ने 10वीं व 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं (प्रथम, द्वितीय, रेगुलर व रि-अपियर परीक्षाओं) के चलते परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। ये आदेश 7 मार्च से लागू होंगे जो परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर दायरे में आग्रेय अस्त्रों तथा ऐसी कोई वस्तु जिससे चोट लगने का भय हो, नारेबाजी तथा प्रदर्शन करने आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। परीक्षा अवधि के दौरान फोटो स्टेट मशीनें बंद रखने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परीधि में अनाधिकृत व्यक्त्रियों के उपस्थित रहने पर भी पाबंदी लगाई गई है। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।