बिजली कर्मचारी पर आयोग ने लगाया जुर्माना, मीटर लगवाने के इस केस में हुई कार्रवाई

punjabkesari.in Wednesday, Jun 25, 2025 - 04:41 PM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (Haryana Right to Service Commission) ने टोहाना निवासी एक बिजली उपभोक्ता को सुरक्षा राशि की वापसी में 6 माह से अधिक की देरी के मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित LDC (Lower Divison Clerk) पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके लिए 3 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश भी दिया गया है।

कमीशन के प्रवक्ता ने बताया कि मामला 14 अगस्त 2024 को तत्कालीन SDO के हस्ताक्षर से XEN कार्यालय को भेजा गया था। जबकि SDO 13 अगस्त 2024 को कार्यमुक्त हो चुके थे। इसके बाद इस प्रकरण को दोबारा XEN कार्यालय को भेजने में 6 महीने से अधिक का हो चुका था।

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Content Writer

Yakeen Kumar

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