कोर्ट ने दिए 5 पुलिसवालों पर FIR के आदेश और ठोका लाखों का जुर्माना, पढ़ें पूरा मामला..

punjabkesari.in Tuesday, Mar 04, 2025 - 06:01 PM (IST)

भिवानी : हरियाणा में पुलिस द्वारा झुठे आरोप में फसाने के केस में बड़ा खुलासा हुआ है। भिवानी में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी हनुमान गेट निवासी पूर्व पार्षद हंसराज को बरी कर दिया है। वहीं थाने के तत्कालीन SHO, 2 ASI और 2 हेड कांस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार की अदालत ने SHO अनिल पर 3 लाख रुपए, ASI दशरथ पर 5 लाख, ASI गिरिराज पर 5 लाख और HC सुनील और हेड कांस्टेबल पर एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि राज्य सरकार को उक्त कर्मचारियों के वेतन से काटकर पीड़ित को देनी होगी। हंसराज के अधिवक्ता ने कहा कि ये ऐतिहासिक फैसला है।

ये था मामला

बता दें कि 19 मार्च 2019 को हेड कांस्टेबल नरेंद्र ने पुलिस में हंसराज के खिलाफ FIR करवाई थी। जिसमें बताया गया कि पुलिस ने उसका पीछा किया तो, आरोपी ने पुलिस पर बरछीहमला किया। इससे हेड कांस्टेबल नरेंद्र घायल हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

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Content Writer

Yakeen Kumar

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