जिला नगरविभाग ने अवैध कालोनियों में चलाई जे.सी.बी.

11/17/2019 12:34:44 PM

कैथल (स.ह.): योजनाकार विभाग ने समाद बाबा बसाऊ दास की लगभग 3 एकड़ जमीन पर बनी अवैध कालोनी को हटाने के तुरंत बाद सक्रियता दिखाते हुए कैथल-करनाल रोड पर बन रही 2 नई अवैध कालोनियों में सूचना पट्ट लगाकर लोगों को अवैध कालोनियों के बारे में सूचित किया। जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि पिछले कुछ समय से राज्य विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने व प्रशासन के चुनाव सम्पन्न करवाने के कार्य में लगे होने के कारण कुछ प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा इस बात का फायदा उठाते हुए कैथल-करनाल रोड पर 2 नई अवैध कालोनियां विकसित करने के उद्देश्य से मिट्टी की सड़कें बनाई जा रही थीं। 

विभाग द्वारा दोनों अवैध कालोनियों में सूचना पट्ट लगाकर आम लोगों को आगाह किया गया है कि वह इन कालोनियों में किसी भी प्रकार की जमीन न खरीदें और न ही किसी भी प्रकार का निर्माण करें अन्यथा उनके खिलाफ  विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग द्वारा दोनों कालोनियों में भू-स्वामियों/प्रॉपर्टी डीलरों को एच.डी.आर. एक्ट 1975 के प्रावधानों के तहत जरूरी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यदि प्रॉपर्टी डीलरों व भू-स्वामियों द्वारा उपरोक्त नोटिस के आदेशों की पालना सुनिश्चित नहीं की जाती तो इन अवैध कालोनियों को जल्द ही डी.सी. से अनुमति प्राप्त करके तोड़ा जाएगा व भू-स्वामियों के खिलाफ  मुकद्दमा दर्ज करवाया जाएगा। एच.डी.आर.एक्ट 1975 के प्रावधानों के तहत अवैध कालोनी विकसित करने व इनमें किसी भी प्रकार का निर्माण करने के जुर्म में 3 साल तक की कैद व जुर्माना व दोनों हो सकते हैं। 

जिला नगर योजनाकार द्वारा लोगों को आगाह किया गया है कि कार्यालय के संज्ञान में ऐसे मामले भी आए हैं, जिनमें एक प्लाट को प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा एक से अधिक लोगों को बेचकर वह कालोनी की सड़कों की जमीने तक बेचकर लोगों की मेहनत की कमाई लूटी गई है जिनके खिलाफ  कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है, इन अवैध कालोनियों में विभाग द्वारा पहले ही रजिस्ट्रीकरण सरकार की शिकायतों अनुसार बंद करवाया गया है परंतु प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा लोगों को मूर्ख बनाकर बयानों पर जमीन बेची जाती है, जिसकी कानूनी मान्यता नहीं होती है।

जिला नगर योजनाकार द्वारा बताया कि अवैध कालोनाइजेशन को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा जल्द ही सभी अवैध कालोनियों में साइन बोर्ड लगाने का कार्य पूरा कर दिया जाएगा तथा अवैध कालोनियों को प्रशासन की मदद से हटाने की कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी गौरतलब है कि सरकार द्वारा नगरों की स्थित प्लाङ्क्षनग के लिए कैथल जिले में कैथल, राजौंद, पूंडरी, गुहला/चीका और कलायत को अर्बन एरिया घोषित किया गया है, जिनमें किसी भी प्रकार की कालोनी विकसित करने से पहले विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

Isha