जज ने आरोपियों को कहा जाओ,  आई.ओ. को माना अवमानना का दोषी

5/28/2018 9:48:54 AM

कैथल(सुखविंद्र): फिरौती के आरोपियों से पैसों की बरामदगी के लिए रिमांड मांगने गुहला अदालत गई चीका पुलिस के साथ अजीबो गरीब वाक्या पेश आया। गुहला स्थित अदालत में जज ने एक केस का हवाला देकर दोनों आरोपियों को वहां से जाने को कहा और पुलिस के जांच अधिकारी को वहीं बिठाकर अदालत की अवमानना का दोषी करार दे दिया।

अदालत की इस कार्रवाई के खिलाफ मुद्दई जज के सामने ही धरना देकर फर्श पर बैठ गया और अपनी सुरक्षा का रास्ता बताने की मांग करने लगा। पुलिस ने गिरफ्तार किए दोनों आरोपियों को कोर्ट द्वारा छोड़े जाने की एक रपट लिखकर फिलहाल कागजी खानापूॢत कर ली है।

गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र में शराब का कारोबार करने वाले ओमप्रकाश उर्फ बुद्धु ठेकेदार की गाड़ी पर 23 अप्रैल को कुरुक्षेत्र जाते वक्त कुछ लोगों ने गोलियां चलाकर हमला कर दिया था। पुलिस ने इस सिलसिले में पिछले दिनों 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बुद्धू ठेकेदार द्वारा पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक 30 अप्रैल को उसके पास हमलावरों के साथी चीका निवासी तिलकराज व गांव भागल निवासी कुलहंस उर्फ पोला आए और धमकी दी कि वह इस बार तो बच गया अगले हमले में नहीं बचेगा। शिकायत में कहा गया कि आरोपियों ने बुद्धू ठेकेदार से जान की सलामती के बदले 20 लाख रुपए की मांग की।

बुद्धू के अनुसार आरोपी उस पर दबाव बनाकर उसके पास उस वक्त एक लाख रुपए तभी ले गए तथा बाकी पैसे का जल्दी इंतजाम करने की ताकीद कर गए। ताजा मामले में 26 मई को दोनों उपरोक्त दोनों तिलकराज व पोला भागल बुद्धू ठेकेदार के कैथल रोड पर स्थित दफ्तर में आए और बकाया 19 लाख रुपए की मांग की। जब बुद्धू ने इतना पैसा देने में असमर्थता जता दी तो वे उसे जान से मारने की धमकी देने लगे।

23 अप्रैल के हमले के बाद पुलिस द्वारा बुद्धू ठेकेदार को मुहैया करवाए गए सुरक्षा कर्मी सिपाही कृष्ण कुमार ने आरोपियों को पकडऩे की कोशिश की तो पोला भागल तो वहां से भाग जाने में सफल हो गया लेकिन तिलकराज काबू में आ गया। पुलिस कर्मी कृष्ण कुमार के फोन करने पर चीका पुलिस ने पकड़ में आए तिलक राज को काबू में करके मामला दर्ज कर लिया तथा बाद में पोला भागल को भी गिरफ्तार कर लिया।
 

Rakhi Yadav