इकलौते बेटे की मां को 6 साल बाद मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

4/2/2021 7:12:41 PM

पंचकूला (उमंग): हरियाणा के पंचकूला में इकलौते बेटे की मां को उसके बेटे की हत्या के मामले में 6 साल बाद इंसाफ मिला है। जिला कोर्ट ने हत्यारोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि पंचकूला के रहने वाले मुकुल भारद्वाज की पैसों के लेन-देन के चलते हत्या कर दी गई थी। कई दिनों तक यह मामला ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी बनकर उलझा रहा था।

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2015 में सेक्टर 11 निवासी मुकुल भारद्वाज की पैसों के लेनदेन को लेकर गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी। मुकुल भारद्वाज की हत्या करने के बाद आरोपी मुकुल की गाड़ी को सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम के पीछे छोड़ गए थे। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

इनमें से एक आरोपी की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है और एक आरोपी को कोर्ट ने बरी किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी गुरचरण उर्फ मिंटू को एडिशनल सेशन जज नरिंदर सूरा की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मृतक मुकुल भारद्वाज (उम्र 23 साल) अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मुकुल की डेडबॉडी पंचकूला के मौली के पास गांव टाबर के पास टाँगरी नदी के पास मिली थी। 

वकील महेश गोयल ने बताया कि हत्या करने वाला आरोपी गुरचरन मिंटू का सेक्टर 3 में पंचकूला रजेंसी होटल था। मुकुल भारद्वाज का उसके पड़ोस में ही टाटा डोकोमो का कॉलसेंटर था। रात को मुकुल की कोल्ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर मुकुल का गला घोंटकर मुकुल की हत्या कर दी गई थी।
 

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Content Writer

Shivam