हरियाणा सरकार का फैसला, नवंबर माह तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन

7/6/2020 11:01:47 AM

डेस्क: कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए पूरे देश में 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। जिसके बाद 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत देते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज (गेहूं या चावल) और प्रति परिवार एक किलो चना मुफ्त देने की घोषणा की थी। 

उस समय इसे अप्रैल से जून तीन महीने तक के लिए लागू किया गया था, जिसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया है। इसी के तहत हरियाणा सरकार भी अगले 5 महीने यानि जुलाई से लेकर नवंबर तक गुलाबी, पीले तथा खाकी राशन कार्डधारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं व एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति माह निशुल्क देगी। 

प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाला गेहूं दो रुपये प्रति किलो, फोर्टिफाइड आटा पांच रुपये प्रति किलो, चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, सरसों का तेल 20 रुपये प्रति लीटर पहले की भांति रियायती दरों पर ही लाभार्थियों को उपलब्ध होगा। 

प्रवासी मजदूरों के लिए लागू की गई आत्मनिर्भर भारत स्कीम को बंद कर दिया गया है। अब इस स्कीम के तहत राज्य सरकार कोई वितरण नहीं करेगी। गुलाबी रंग के कार्डधारकों को ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलो नि:शुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। 

किसी भी लाभार्थी को राशन वितरण को लेकर कोई शिकायत है तो वह संबधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087 व 1967 बीएसएनएल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

Edited By

vinod kumar