छात्रा से दुष्कर्म करन वाले को 20 साल कैद, पीड़िता को धमका कर ले गया था आरोपी

5/21/2022 2:52:36 PM

फतेहाबाद:  कक्षा 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित लड़की को 5 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। सजा सुनाते हुए जज बलवंत सिंह ने कहा कि एक नाबालिगा को एक आदमी ने हवस का शिकार बनाया है। ऐसा कार्य जिसमें पीड़िता को पता नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे व परिवार को इस घटना को भुलाने में लंबा समय लगेगा।

 गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी कक्षा 9 में पढ़ती थी। 21 अगस्त 2018 को सुबह वह बेटी को स्कूल के लिए सरकारी बस में बैठाकर आया था। बाद में प्रिंसिपल का फोन आया कि उसकी बेटी अभी तक स्कूल नहीं पहुंची है।   वे बेटी को तलाश कर ही रहे थे कि करीब 4 घंटे बाद आरोपी युवक रमेश कुमार लड़की को गांव से बाहर छोड़कर फरार हो गया। लड़की ने परिजनों को बताया कि युवक उसे डरा धमकाकर उसका अपहरण करके साथ ले गया। युवक ने बाद में उससे दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने आरोपी रमेश कुमार के खिलाफ 28 अगस्त 2018 को धारा 354ए, 365, 506 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

 

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Isha