छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी अध्यापक को आखिरकार मिली सजा, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
punjabkesari.in Saturday, Nov 08, 2025 - 11:08 AM (IST)
फतेहाबाद : फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित गर्ग की अदालत ने एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के दोषी अध्यापक को 5 साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में उप जिला न्यायवादी अरुण बंसल व डा. नरेन्द्र ने पैरवी की।
जानकारी के मुताबिक जिले के एक पुलिस थाना में आरोपी अध्यापक सतीश कुमार के खिलाफ 20 मई 2023 को आईपीसी की धारा 354, 506 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी अध्यापक को दोषी करार दिया था।