तब्लीगी जमातियों के खुद बाहर आने का वक्त खत्म, अब एक साथ लग सकती हैं पांच धाराएं

4/8/2020 11:05:52 PM

चंडीगढ़: दिल्ली के निजामुद्दीन तब्लीगी मरकज से हरियाणा वापस आए जमातियों को पुलिस बाहर निकालने की पूरी कोशिश की है। गृहमंत्री अनिल विज ने भी इस बारे में जमातियों को चेतावनी दी थी कि वे 8 अप्रैल तक खुद सामने आ जाएं वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब यह समय खत्म हो चुका है, अब संभव है कि पुलिस प्रशासन अब सख्त कार्रवाई कर सकता है। हरियाणा में अब तक 1526 जमातियों को खोजा जा चुका है, लेकिन अभी भी संदेह है कि अनेक जमाती छिपे हुए हैं।

मंत्री विज का कहना है कि एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से कानूनी सलाह ली जा रही है। सूत्रों का कहना है कि एजी कार्यालय से पांच से छह धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी जा रही है, जिसमें धारा-307 तक शामिल है। इसके तहत दस साल कैद तक का प्रावधान है। इन जमातियों पर बीमारी का संक्रमण फैलाने की धाराएं भी लगाए जाने की कानूनी सलाह सरकार को दी है। हालांकि जो धाराएं एजी कार्यालय से सरकार को बताई जा रही हैं, उन पर फैसला सरकार लेगी। 

पांच धाराओं में कितनी सजा का प्रावधान, जानिए
धारा-188:
सरकारी आदेशों को न मानने पर इस धारा के तहत कार्यवाही होती है। इसमें एक माह की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
धारा-269: किसी भी प्रकार की बीमारी फैलाने में दोषी पाए जाने पर इस धारा के तहत कार्यवाही होती है। इसमें 6 माह की कैद होने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
धारा-270: बीमारी का संक्रमण फैलाने पर इसके तहत कार्यवाही होती है। जिसमें दो साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
धारा-271: कोई भी क्वारेंटाइन रूल को तोडऩे पर इस धारा के तहत सजा का प्रावधान है। इसमें छह माह की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है।
धारा-307: यह धारा हत्या का प्रयास करने पर लगाई जाती है। इसमें दस साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

गृहमंत्री ने कहा है कि जमातियों को दिया समय आज शाम पांच बजे पूरा हो रहा है। इसके बाद मिलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सलाह ले रहे हैं, ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

Shivam