रेलवे टिकटों को लेकर नहीं हुआ बदलाव, जानिए क्या रहेंगे नियम

7/30/2017 12:29:23 PM

करनाल (मदान):तत्काल के तहत टिकट बुकिंग और रेलवे की टिकट कैंसिलेशन को लेकर चल रही रिपोर्ट पर रेलवे ने अपनी बात साफ कर दी। भारतीय रेलवे की ओर से कहा गया कि 1 जुलाई 2017 से रेल टिकट संबंधित नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इन सारी बातों को रेलवे ने निराधार बताया है। ऐसी कोई खबर रेलवे ने नहीं दी है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया से लेकर अन्य कुछ वैबसाइट्स पर इस प्रकार की रिपोर्ट थी कि तत्काल बुकिंग कैंसिलेशन से लेकर ट्रेन रिजर्वेशन संबंधित नियमों में कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। रेलवे ने स्टेटमैंट जारी कर कहा कि इन रिपोर्ट्स के चलते यात्रियों को काफी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। 

क्या रहेंगे नियम
अपनी स्टेटमैंट में रेलवे ने नियमों को एक बार फिर से बताया। नियमों के अनुसार प्रति पी.एन.आर. अधिक से अधिक 4 पैसेंजर तत्काल ई-टिकट के तहत बुकिंग कर सकते हैं। तत्काल के शुल्क टिकट से अलग होते हैं। साथ ही रेल की टिकटों मेें छूट के लिए आधार का अनिवार्य होने संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है साथ ही तत्काल के तहत टिकट में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। निमयों के तहत कन्फर्म तत्काल टिकट, डुप्लीकेट तत्काल टिकट को रद्द करने पर कोई किराया वापिस नहीं होगा। तत्काल के तहत टिकट बुकिंग को लेकर लगने वाले शुल्क सैकेंड क्लास के लिए बेसिक फेयर का 10 फीसदी तथा अन्य सभी क्लासिस के लिए बेसिक फेयर का 30 फीसदी रहेगा। 

क्या कहते हैं अधिकारी 
इस बारे में रेलवे के सी.पी.आर.ओ. नीरज शर्मा ने बताया कि टिकटों के शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है तथा आधार वाली बात भी निराधार है। रेलवे द्वारा अपनी स्टेटमैंट जारी कर दी गई है ताकि जो अफवाहें यात्रियों को परेशान कर रही हैं उनसे उन्हें निजात मिल सके। 

न्यूनतम और अधिकतम सीमा 
क्लास ऑफ टै्रवल   न्यूनतम     अधिकतम
                           तत्काल शुल्क     तत्काल शुल्क
सैकेंड (सीटिंग)             10 रुपए       15 रुपए
स्लीपर                      100             200
ए.सी. चेयर कार           125             225
ए.सी. थ्री टायर             300            400
ए.सी. टू टायर              400           500