अब अफसरों की सैलरी और पेंशन से कटेगा ये जुर्माना! कर्मचारी भूल कर भी न करें ये गलती...
punjabkesari.in Thursday, May 28, 2026 - 09:47 AM (IST)
डेस्क: हरियाणा में आरटीआई कानून के तहत लगाए गए जुर्माने की वसूली को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। लोकायुक्त के समक्ष राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों ने - जानकारी दी कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सभी -- विभागों को लंबित जुर्माना राशि तय समय में वसूलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
1 जनवरी से 16 फरवरी 2026 तक 12 लाख 48 हजार 800 रुपये की रिकवरी भी की गई है। जुलाई 2020 में पानीपत निवासी आरटीआई - कार्यकर्ता पीपी कपूर ने लोकायुक्त में शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया - कि आरटीआई के तहत लगने वाले - जुर्माने की राशि अधिकारी नहीं जमा करवा रहे और न सरकार को जानकारी दे रहे हैं। लोकायुक्त ने नोटिस जारी कर रिपोर्ट तलब की थी।
लोकायुक्त की रिपोर्ट में आया कि सरकारी विभागों के अधिकारियों पर 2.95 करोड़ रुपये का जुर्माना बकाया है। लोकायुक्त को दी गई रिपोर्ट में सरकार ने बताया कि 24 दिसंबर 2025 को आरटीआई जुर्माना नहीं भरने वाले अधिकारियों के वेतन व पेंशन से रिकवरी शुरू करने का फैसला लिया गया है।