सूचना देने में कोताही बरतना पड़ा भारी, आबकारी निरीक्षक पर ठोका 25,000 जुर्माना

2018-05-09T04:53:53.427

चंडीगढ़(ब्यूरो): पंचकूला के आबकारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह जून को सूचना में कोताही बरतना भारी पड़ गया। सूचना आयोग ने निरीक्षक पर 25,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। पंचकूला के बरवाला गांव निवासी कृष्ण पाल की अपील पर निर्णय सुनाते राज्य सूचना आयुक्त हेमंत अत्री ने यह आदेश जारी किए। जून को 15 दिन के भीतर जुर्माना राशि जमा करवानी होगी, वरना इसकी भरपाई उसके अगले 5 माह के वेतन से बराबर किस्तों में काट ली जाएगी।

आदेश को लागू करवाने की हिदायत के साथ इसकी प्रति राज्य के आबकारी आयुक्त को भेजी गई है। कृष्ण पाल ने 26 मई, 2017 को पंचकूला के आबकारी आयुक्त कार्यालय से पथकर को लेकर 5 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। साढ़े 3 माह तक सूचना न मिलने पर उसने संयुक्त आबकारी व कराधान आयुक्त के पास 7 सितम्बर को प्रथम अपील लगाई।

जिन्होंने 22 सितम्बर को कराधान निरीक्षक को 7 दिन के भीतर वांछित सूचना देने का फरमान जारी किया। इसके बावजूद निरीक्षक ने सूचना नहीं दी और आयोग का नोटिस मिलने के बाद ही उसने आवेदक को पहला जवाब 18 जनवरी, 2018 को भेजा। मामले की सुनवाई 14 मार्च को करते हुए सूचना आयुक्त अत्री ने पहले 2 बिंदुओं की सूचना को 24 घंटे के भीतर फिर से देने के आदेश देते हुए जून को देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। आज सूचना आयुक्त ने जितेंद्र जून द्वारा 4 पेज की सूचना देने में साढ़े 6 माह की देरी को लेकर दिए गए तर्कों व कारणों को सिरे से खारिज करते हुए उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया।

Content Writer

Rakhi Yadav