ऑटो में महिला से दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद, पांच-पांच लाख का जुर्माना(VIDEO)

8/6/2018 8:32:28 PM

हिसार(विनोद सैनी): हिसार के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को अदालत ने चलते आटों में गैंग रेप के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को पीड़िता को पांच-पांच लाख रुपये जुर्माना देना होगा। सजा यफ्ताओं जब तक तीनों जीवित रहेंगे तब तक जेल में सजा काटनी होगी । मामले के अनुसार, 5 दिसंबर 2017 को हिसार दिल्ली हाइवे पर एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ था। जिसमें पुलिस ने 12 क्वार्टर निवासी ऋषि,  सैनियान मोहल्ला निवासी सचिन व झीडी निवासी निखिल के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिफ्तार किया था। अदालत ने उक्त तीनों को गैंग रेप के मामले में दोषी करार देने के बाद सजा सुनाई है।



गौरतलब है कि बीते साल, चलते ऑटो रिक्शा में 27 वर्षीय एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला आया था। महिला ब्यूटी एक्सपर्ट है व बरवाला में उसका ब्यूटी पार्लर है। आरोपों के मुताबिक, दुष्कर्म करने के बाद आरोपी महिला को कैंट के सामने अंधेरे वाले स्थान पर फैंक कर फरार हो गए। महिला पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक आरोपी दूसरे दिन ही को राऊंडअप कर लिया था।

पीड़ित महिला ने बताया था कि वह बरवाला से हिसार बस स्टैंड पर आने के बाद ऑटो रिक्शा में घर जाने के लिए सवार हो गई। उस समय ऑटो रिक्शा में कई सवारियां बैठी थी। इनमें से 2 सवारियां छोटी सातरोड के पास उतर गई। सड़क पर लाइट नहीं होने के चलते चालक ऑटो रिक्शा को कैंट के मुख्य द्वार को पार करके फुट ओवरब्रिज की दूसरी साइड सर्विस लेन पर ले गया।




वहां पर अंधेरे का फायदा उठाते हुए चालक और अन्य 2 व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया तो आरोपी निकट की अंधेरे वाले सुनसान जगह पर फैंक कर चले गए। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची तथा वहां उसने अपने पति को पूरी बात बताई। पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। दुष्कर्म के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एस.पी. मनीषा चौधरी ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। 

Shivam