नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का प्रयास मामले में आरोपी को 3 साल सजा

3/14/2023 7:35:15 PM

पुन्हाना, (ब्यूरो): पुन्हाना थाना एरिया में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने की कोशिश मामले में नूंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल सजा व 2 हजार का जुर्माना लगाया है। पुलिस प्रवक्ता नूंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 में पुन्हाना थाना एरिया के एक गांव में रात करीब 1 बजे घर मे सोती हुई नाबालिग लडकी का अपहरण करके ले जाने की कोशिश व जान से मारने की धमकी देने पर पिडिता की मां की शिकायत पर एक मुकदमा थाना पुन्हाना मे अंकित हुआ किया गया था। जिसमे थाना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपी मिर्चू पुत्र वली मोहम्मद निवासी नेवाना को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ चालान माननीय अदालत मे दिया गया।

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जिसमे माननीय न्यायालय नरेन्द्रपाल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूह (फ्रास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फोर ट्रायल आँफ आफेश अन्डर पोस्को एक्ट) ने अभियोग में सुनवाई करते हुए जिला नूंह पुलिस की उत्कृष्ट पैरवी एव प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोनो दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। नूंह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेन्द्रपाल ने तीव्रता दिखाते हुए मंगलवार को आरोपी मिर्चू उर्फ जान मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद उर्फ अली मोहम्मद निवासी नेवाना थाना पुनहाना को उसके अपराध की विभिन्न धाराओ मे दोषी करार करते हुए 3 साल की सजा व 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नही भरने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

 

Content Writer

Pawan Kumar Sethi