आरटीआई एक्ट के तहत गलत सूचना देने पर हरियाणा विभाग के दो कर्मचारी निलंबित (VIDEO)

8/9/2018 10:23:57 PM

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आरटीआई एक्ट के तहत गलत सूचना देने के आरोप में विभाग के अधीक्षक रोहतास तथा सहायक पंकज कौशिक को निलबिंत कर दिया तथा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से जांच करवाने के आदेश दिये हैं, जोकि एक माह में रिपोर्ट देंगे।

उन्होंने कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत गुरुग्राम के एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई सूचना में इन कर्मचारियों ने गलत सूचना देते हुए कहा था कि वर्ष 2014 के पश्चात हरियाणा में अस्पतालों का कोई नया भवन नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों ने लापरवाही व जानबूझकर इस प्रकार की सूचना दी थी, जिसके कारण विभाग की छवि खराब हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार के दौरान न केवल पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत किये गए अस्पतालों के भवनों का निर्माण पूरा करवाया है बल्कि नये भवन भी बनवाए गए है। उन्होंने कहा कि गत कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीकृत हुए 86 भवनों को निर्माण कार्य भी हमारी सरकार के दौरान वर्ष 2014 के बाद पूरा किया गया है, जिस पर 282.21 करोड़ रुपये खर्च हुए है। 

इसी प्रकार हमारी सरकार ने अस्पतालों के 12 नये भवनों का निर्माण कार्य पूरा करवाया, जिस पर 122.83 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने 136 नये भवनों के निर्माण के लिए 643.41 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने 4 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल विश्वविद्यालय करनाल तथा श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

Shivam