2 सप्ताह बाद होगी ओमप्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई!

3/30/2019 11:56:44 AM

फरीदाबाद: हरियाणा के बहुचॢचत शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की कभी भी जेल से रिहाई हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चौटाला की याचिका पर सुनवाई के दौरान आज दिल्ली के उपराज्यपाल को चौटाला के मामले में 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उपराज्यपाल इस मामले में स्वयं निर्णय ले सकते हैं क्योंकि दिल्ली सरकार इस मामले में पहले ही सिफारिश कर चुकी है इसलिए सरकार के पास मंजूरी के लिए फाइल भेजने की आवश्यकता भी संभवत: नहीं पड़ेगी।

ध्यान रहे कि शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काट रहे ओमप्रकाश चौटाला के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें जेल से रिहा करने की मांग की थी जिसमें चौटाला के न केवल 70 फीसदी दिव्यांग होने की बात कही गई थी बल्कि 80 साल से अधिक उम्र का भी हवाला दिया गया था। चौटाला के वकील द्वारा अनुरोध किया गया था कि इस प्रकार के मामलों में जेल नियमों के अनुसार कैदी आधी सजा काटने के बाद रिहाई का हकदार होता है।

चौटाला की रिहाई को लेकर 18 जुलाई 2018 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में 19 फरवरी को रिहाई की याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 20 फरवरी 2019 को दिल्ली सरकार को आदेश दिए थे कि वह 4 सप्ताह में चौटाला की रिहाई पर निर्णय ले जिस पर कार्य करते हुए दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को चौटाला की रिहाई की सिफारिश कर दी थी। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल को निर्देश दिया है।

Shivam