चैक बाउंस के मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाई 2 साल की सजा दोगुनी धनराशि का भुगतान करने के दिए आदेश

3/2/2023 9:32:55 PM

गुडग़ांव, (ब्यूरो): चैक बाउंस मामले की सुनवाई करते ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमितेंद्र सिंह की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद व लिए गए 35 लाख रुपए ऋण की दोगुनी राशि 70 लाख रुपए पीडि़त को भुगतान करने का आदेश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुडग़ांव के चंदर मिल्क प्लांट के मैनेजिंग पार्टनर रामकिशन गांधी से सोहना क्षेत्र के गांव सांप की नंगली के रविंद्र ने वर्ष 2015 में 35 लाख रुपए कारोबार चलाने के उद्देश्य से ऋण पर लिए थे और ऋण का भुगतान करने के लिए उक्त धनराशि के 3 चैक भी रामकिशन गांधी को दिए थे।

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जब उन्होंने बैंक में चैक डाले तो सभी चैक रविंद्र के बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गए। जिसकी शिकायत उन्होंने रविंद्र से की, लेकिन रविंद्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। पीडि़त ने जिला अदालत में वर्ष 2017 की 29 अप्रैल को रविंद्र के खिलाफ केस दायर कर दिया। रविंद्र ने ली हुई धनराशि का ब्याज का भुगतान कर दिया और 35 लाख रुपए का देना बैंक का एक चैक पीडि़त को दिया। जब पीडित ने इस चैक को बैंक में डाला तो यह चैक भी आरोपी के बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। पीडि़त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को लीगल नोटिस भी भिजवाया, लेकिन फिर भी आरोपी ने ऋण का भुगतान नहीं किया। अदालत ने कई तारीखों पर इस मामले की सुनवाई की और अदालत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से अदालत ने पाया कि 35 लाख का भुगतान पीडि़त ने 3 चैकों के माध्यम से ऋण लेने वाले आरोपी रविंद्र को किया था और जो आरोपी ने चैक दिए वे सभी उसके खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गए। अदालत ने इसे गंभीरता लिया और आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद व दिए गए ऋण का दोगुना यानि कि 70 लाख रुपए का भुगतान पीडि़त को करने के आदेश दोषी को दिए हैं।

Content Writer

Pawan Kumar Sethi