हिट एंड रन मामले में चालकों के लिए जरूरी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लेटर जारी कर दी अहम जानकारी

1/9/2024 9:03:48 PM

कैथल(जयपाल): हिट एंड रन कानू मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ़ से एक लिखित चिट्ठी जारी की गई है। मंत्रालय की तरफ जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि हिट एंड रन मामले में संशोधित कानून को अभी लागू नहीं किया है। भारत सरकार का संबंधित विभाग इस कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी और उसके बाद ही बातचीत में बनी सहमति के अनुसार इस कानून को लागू किया जाएगा। 

ज्ञात रहे कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन के मामले में 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया था। उसके बाद ट्रक ड्राइवर ने राष्ट्रीय स्तर पर 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक इस कानून के विरोध में हड़ताल की घोषणा की थी। उसके बाद सरकार ने यूनियन के नेताओं से बातचीत के बाद इस कानून को लागू करने पर रोक लगा दी थी।

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Content Editor

Saurabh Pal