हरियाणा में गेस्ट हाउस खोलने का सोच रहे हैॆं, तो आपके पास है सुनहरी मौका...सरकार ने लिया बड़ा फैसला
punjabkesari.in Tuesday, Sep 02, 2025 - 03:25 PM (IST)

डेस्क: हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गेस्ट हाउस खोलने की राह आसान कर दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नई पहल के तहत सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा है कि अब राज्यभर के आवासीय सेक्टरों में नेट प्लान्ड एरिया (एनपीए) के अंतर्गत अधिकतम 1.25 एकड़ तक गेस्ट हाउस स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए कंपनियां, ट्रस्ट, फर्म या व्यक्तिगत आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल सीएलयू पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। ऑफलाइन या समय-सीमा के बाद जमा आवेदन मान्य नहीं होंगे। नोटिस जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है, अन्यथा वे स्वतः निरस्त माने जाएंगे। इसी क्रम में गुरुग्राम के सेक्टर-70ए में गेस्ट हाउस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
नीति के अनुसार, अधिकतम 1.25 एकड़ तक का क्षेत्र गेस्ट हाउस के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। हालांकि, किस सेक्टर या शहर में कितना क्षेत्र उपलब्ध होगा, इसका निर्णय विभाग आवेदन की संख्या और निर्धारित मानकों के आधार पर करेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में गेस्ट हाउस की मांग सबसे ज्यादा है। रोजगार, व्यापार और शिक्षा के अवसरों के चलते यहां लगातार बाहरी लोगों का आगमन बढ़ रहा है। ऐसे में यह पहल न केवल जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि स्थानीय स्तर पर नए रोजगार भी पैदा करेगी।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ने कहा है कि अनुमति केवल उन्हीं को दी जाएगी, जो सभी अधिनियमों और मानकों का पालन करेंगे। उद्देश्य है कि शहरी विकास को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाए और अवैध निर्माण पर लगाम लगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति उद्यमियों और निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर है। अगले दो माह उनके लिए बेहद अहम होंगे। सरकार की यह पहल हरियाणा के शहरी ढांचे को मजबूत करने के साथ ही शहरों को अधिक सुविधाजनक और व्यवसाय-हितैषी बनाएगी।