हरियाणा के सभी कार्यालयों में LED लाइट का प्रयोग अनिवार्य, अादेश जारी

6/23/2018 7:16:44 PM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के सभी कार्यालयों में एलईडी लाइट के प्रयोग को अनिवार्य किया गया है और इस सम्बन्ध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और राज्य के बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशकों को एक पत्र लिखा गया है कि वे अपने सम्बन्धित सरकारी भवन में 15 अगस्त, 2018 तक एलईडी लाइट लगवाना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हेलोजन, सोडियम बल्ब और ट्यूबलाइट को ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्बों और टयूबलाइट के साथ बदला जाए। इसके अलावा बल्ब और सोडियम वैपोर लैम्प की खरीद को सरकारी क्षेत्र, सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र, बोर्डों, निगमों और स्वायत संस्थाओं में पहले से ही निषेध किया हुआ है।

इसके अलावा इस  आदेश की पालना सभी विभागों और एजेंसियों को करनी होगी और इस सम्बन्ध में एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी। उन्होंने बताया कि अनुपालना की सत्यापना करवाई जाएगी और इस बारे में भी रिपोर्ट 15 सितम्बर, 2018 तक इस कार्यालय को भेजी जाए।

Deepak Paul