सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग अब पड़ेगा महंगा, 25 हजार रुपए तक लग सकता है जुर्माना

6/24/2022 9:33:36 PM

भिवानी(अशोक): पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा एक जुलाई 2022 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर 500 रुपए से 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसके लिए पर्यावरण प्रदूषण विभाग, पुलिस विभाग और नगर परिषद संयुक्त रूप से अभियान चलाएगा। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के हेतु जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

भिवानी में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जंग हुई तेज

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और नगर परिषद अधिकारियों को उपायुक्त द्वारा निर्देश दिए कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का न करने के लिए विशेष तौर पर बाजार, सब्जी मंडी, सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाएं। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की अपील करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी जागरूकता के लिए पंपलेट लगाए जाएं। इसी के साथ जागरूकता के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाए कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। इस अभियान में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा नगर परिषद, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के सहयोग से सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त किया जाएगा।

नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के लाइसेंस होंगे रद्द

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी आरके भौसले ने  बताया कि विशेषकर पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसे नागरिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि पर्यावरण का दूषित होना हमारे जीवन के लिए खतरा है। इसी के चलते पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का उन्मूलन और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के निर्देशानुसार एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक की छड़ें, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ी, आइसक्रीम की छड़ी, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरिन, थर्माकोल में प्लेट, कप, चश्मा, कटलरी या पीवीसी बैनर लगभग 100 माइक्रोन से कम,  पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने कैरी बैग आदि का प्रयोग करना शामिल होता है, जो कि नहीं करना चाहिए। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग एमएसएमई लघु उद्योगों को प्रशिक्षण भी देगा। 

(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)

 

 

 

 

 

 

Content Writer

Vivek Rai