1 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश के बदले नियम, जाने से पहले पढ़ लें पूरी खबर

punjabkesari.in Friday, Oct 30, 2026 - 02:16 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): अगर आप भी अपने वाहन से रोजाना दिल्ली आवागमन करते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली में प्रवेश के एक नवंबर से नियम बदल गए हैं। इस नियम के तहत अब चुनिंदा वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। यह नियम निजी और कमर्शियल वाहनों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। इसमें केवल BS VI, सीएनजी ओर इलेक्ट्रिक वाहनों को ही छूट मिलेगी, लेकिन सीएनजी व BS VI वाहनों के लिए वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। वहीं, दिल्ली में वाहनों के प्रवेश के बदले नियम को लेकर गुड़गांव पुलिस भी अलर्ट हो गई है और वाहनों के लिए रूट प्लान भी जारी किया है।

गुरुग्राम की ताजा खबरों के लिए लिंक  https://www.facebook.com/KesariGurugram  पर क्लिक करें।

 

गुड़गांव पुलिस के मुताबिक, दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरणीय मानकों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित ग्रैप (GRAP) के तहत 1 नवंबर 2026 से वाहनों के प्रवेश एवं संचालन को लेकर नए प्रतिबंध प्रभावी होने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों के दिल्ली में प्रवेश एवं संचालन पर रोक रहेगी। गुड़गांव से दिल्ली आवागमन करने वाले वाहन चालकों एवं परिवहन संचालकों के लिए इन नए नियमों की जानकारी रखना और उनका पालन करना आवश्यक है।

 

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, BS-VI मानक से नीचे के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, BS-VI मानक वाले वाहनों के साथ CNG एवं इलेक्ट्रिक (EV) वाहनों को निर्धारित नियमों एवं छूट के अधीन प्रवेश की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक बाहरी राज्यों में पंजीकृत ट्रकों एवं अन्य वाहनों के दिल्ली में प्रवेश एवं संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रावधान में CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI मानक वाले वाहनों को छूट प्रदान की गई है। दिल्ली में प्रवेश के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) होना भी अनिवार्य है। BS-VI मानक वाले वाहनों को भी वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वहीं, अन्य राज्यों से दिल्ली आने वाली BS-VI से नीचे के उत्सर्जन मानक वाली डीजल बसों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, जिन मालवाहक वाहनों का गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने के बजाय ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE), वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (WPE) अथवा अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। 

 

गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने भी सभी वाहन चालकों, ट्रांसपोर्टरों, बस संचालकों एवं व्यावसायिक वाहन मालिकों से अपील की है कि दिल्ली जाने से पहले अपने वाहन का उत्सर्जन मानक, पंजीकरण संबंधी विवरण एवं वैध PUC प्रमाणपत्र की जांच अवश्य कर लें। स्वच्छ वायु और बेहतर पर्यावरण सुनिश्चित करना सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें प्रत्येक वाहन चालक का सहयोग महत्वपूर्ण है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Pawan Kumar Sethi

Related News

static