‘अवैध खनन सामग्री वाले वाहनों पर किया जाएगा जुर्माना’

punjabkesari.in Tuesday, Feb 25, 2020 - 11:00 AM (IST)

भिवानी : दादरी के सहायक खनन अभियंता आर.एस. ठाकरान ने बताया कि एन.जी.टी. के आदेशानुसार अवैध रूप से खनन कार्य करने अथवा खनन सामग्री को अवैध रूप से ले जाते हुए पकड़े गए वाहनों के मामलों में मशीनरी या वाहन की आधी कीमत को जुर्माने के तौर पर वसूल किया जाता था। यह राशि काफी भारी-भरकम होने के कारण एन.जी.टी. ने जुर्माना की नई दरें इस माह 19 फरवरी से लागू कर दी हैं।

नई दरों के अनुसार कोई भी गाड़ी अवैध रूप से खनन सामग्री ले जाती हुई पकड़ी जाती है या कहीं नाजायज तौर पर खनन  कार्य किया जा रहा है तो ऐसे मामले में मशीनरी और गाड़ी की शोरूम कीमत एवं उसकी पुरानी होने के आधार पर जुर्माना राशि निर्धारित की जाएगी। उन्होंने बताया कि गाड़़ी या मशीनरी का शोरूम प्राइस 25 लाख रुपए से अधिक है और वह 5 साल से कम पुरानी है तो 4 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।

इसी प्रकार मशीनरी या गाड़ी की कीमत 25 लाख रुपए से अधिक है और यह 5 से 10 वर्ष के बीच पुरानी हो चुकी है तो 3 लाख रुपए की राशि जुर्माने के रूप में ली जाएगी। सहायक खनन अभियंता ने बताया कि वाहन या मशीनरी 10 साल से अधिक पुरानी है तो 2 लाख रुपए की जुर्माना राशि ली जाएगी। इसके अलावा हरियाणा खनन नियम 2012 के तहत गाड़ी मालिक को खनिज की रायल्टी, कीमत व जुर्माना राशि अलग से खान एवं भू-विज्ञान विभाग में जमा करवानी होगी। एन.जी.टी. ने यह स्पष्टï किया है कि कोई  गाड़ी या डम्पर दूसरी बार अवैध रूप से पत्थर या रेती ले जाते पाया जाता है तो शोरूम कीमत की 50 प्रतिशत राशि का जुर्माना लगाया जाएगा। आर.एस. ठाकरान ने कहा है कि गाड़ी को जब्त किए जाने के एक माह बाद तक नहीं छुड़वाया जाता है तो उसे नीलाम कर दिया जाएगा।


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Isha

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