परीक्षा के लिए विकास बराला ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

11/30/2017 12:53:24 PM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र):हरियाणा बी.जे.पी. स्टेट प्रैजीडैंट सुभाष बराला के बेटे की जमानत याचिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 4 बार खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में दायर अपील पर बुधवार को सुनवाई हुई। लॉ स्टूडैंट विकास बराला ने 18 दिसम्बर को क्रिमिनोलॉजी, पीनोलॉजी व विक्टिमोलॉजी की परीक्षा देनी है। इसकी डेटशीट भी जारी हो चुकी है। विकास बराला की जमानत याचिका में यह तथ्य पेश करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत मांगी गई है। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट में 6 दिसम्बरको शिकायतकर्ता का क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। 

वहीं बचाव पक्ष ने एफ.आई.आर. दर्ज होने के समय शिकायतकर्ता के साथ उसके वकील व पिता की मौजूदगी का दावा करते हुए उनकी टॉवर लोकेशन मांगी थी। इस पर भी सुनवाई 6 दिसम्बर को होनी है। ऐसे में हाईकोर्ट बैंच ने केस की सुनवाई 7 दिसम्बर तक टाल दी है। विकास बराला 3 महीने से ज्यादा वक्त से बुड़ैल जेल में बंद है। बीते 5 अगस्त को बराला व आशीष के खिलाफ पीछा करने, अपहरण के प्रयास, आपराधिक स्तर पर रास्ता रोकने एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सैक्टर-26 थाने में केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में नियमित जमानत की मांग की गई है। एडवोकेट गगनदीप राणा व प्रवीण कौशिक बराला की ओर से केस में पैरवी कर रहे हैं।

दबाव में बाद में लगाई धाराएं
याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने शुरूआत में सिर्फ पीछा करने की धारा में केस दर्ज किया था मगर बाद में शिकायतकर्ता के हक में मीडिया के दबाव के चलते अन्य धाराएं केस में जोड़ी गई। जांच एजैंसी पर दबाव होने की बात जमानत अपील में कही गई है। इसके अलावा शिकायतकर्ता लड़की के बयानों में भी बदलाव होने का दावा करते हुए कहा कि इन बयानों को विश्वास के लायक नहीं माना जा सकता।