हरियाणा में पंचायत चुनावों का इंतजार हुआ खत्म, हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी
5/4/2022 8:58:43 PM
चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर पजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर भी 10 मई को सुनवाई होगी। उस दिन निकाय चुनावों को लेकर भी फैसला लिया जाएगा
डेढ़ साल पहले ही खत्म हो चुका है पंचायतों का कार्यकाल
दरअसल हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज एक्ट संशोधन किए गए थे, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसी के ओबीसी के लिए 8 प्रतिशत सीटें निर्धारित की गई थी। सरकार के इस फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में 13 याचिकाएं दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को पुराने नियमों पर चुनाव करवाने की बात कही। तब सरकार ने कोर्ट में अंडरटेकिंग देकर निकट भविष्य में चुनाव नहीं करवाने की बात कही। इसके बाद प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर कर कहा था कि हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल पिछले वर्ष 23 फरवरी को ही खत्म हो चुका है। इसलिए हरियाणा सरकार ने चुनाव करवाने की इजाजत मांगने के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)