पत्नी के हत्यारे को 2 साल बाद अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, रास्ते से हटाने के लिए उतारा था मौत के घाट

12/14/2022 1:28:07 PM

पानीपत : पानीपत जिले के गांव चमराड़ा में शीला हत्याकांड में अदालत ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड को दो साल पहले अंजाम दिया गया था। आरोपी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। 

बता दें कि खोजकीपुर गांव की शीला की शादी 15 साल पहले चमराड़ा गांव निवासी महिपाल के साथ हुई थी। महिपाल पेशे से ट्रक ड्राइवर है। वह अक्सर घर से बाहर रहता था। वह शीला के चरित्र पर शक करता था। इसलिए घर में अक्सर झगड़ा भी रहता था। लड़ाई झगड़े से परेशान शीला अपने मायके चली गई थी। 

वहीं दो दिसंबर 2020 को महिपाल घर आया और अगले दिन वह शीला को लेने के लिए खोजकीपुर गांव चला गया। वहां पति-पत्नी के बीच सुलह हो गई। शीला उसके साथ घर लौट आई, लेकिन महिपाल पत्नी से पूर्ण रूप से छुटकारा चाहता था और उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। चार दिसंबर को सुबह छह बजे शीला रसोई में चाय बना रही थी। महिपाल व शीला का दोबारा झगड़ा हो गया था। महिपाल ने बैट से शीला पर एक के बाद कई वार किए। वह बेहोश होकर गिर गई थी। महिपाल बैट को साथ लेकर वहां से फरार हो गया था। शोर सुनकर पड़ोसी आ गए थे। शीला को पानीपत सिविल अस्पताल लाया गया था। यहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया था। अगले दिन शीला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। शीला के भाई के बयान पर पुलिस ने महिपाल पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। दो साल तक कोर्ट में चली सुनवाई के बाद अदालत ने हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)  

Content Writer

Manisha rana