बिना हेलमेट व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, न मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस (VIDEO)

6/11/2018 8:41:30 PM

गोहाना(सुनील जिंदल): गोहाना में अब हेलमेट व वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण होगा इसके साथ साथ टू वीलर मोटरसाईकल व स्कूटल के ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए पैरों में जूते व हेलमेट को भी अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने वाले आवेदकों को एसडीएम ने वापस भेजने के आदेश दिए हैं। एसडीएम के निर्देशानुसार ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए लेकर आए वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होनी जरुरी है, ऐसा नहीं होने पर गाड़ी या बाइक पर टेस्ट न लिया जाए, इसके इलवा जिन गाडिय़ों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है उन वाहन चालकों के चालान भी किए जाएं।



एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने बताया की अगर गाडिय़ों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी तो, उससे चोरी की घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया है। इसके बाद भी कुछ वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाते।

एसडीएम ने कोर्ट के आदेशों को लागू करते हुए वाहन पासिंग और डीएल के लिए ड्राइविंग टेस्ट के लिए वाहन पर नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। एसडीएम ने स्टॉफ को भी निर्देश दिए कि जिस भी व्यक्ति ने डीएल बनवाने के लिए आवेदन किया है उसका ड्राइविंग टेस्ट तभी लिया जाए जब वह जूते पहने हुए हो और हेलमेट लगाए हुए हो। जिस भी आवेदक ये औपचारिकताएं पूरी नहीं करता हो उसका टेस्ट न लिया जाए। वहीं एसडीएम ने ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश दिए है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करें और जिन गाडिय़ों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है उनके भी चालान किए जाएं।

Shivam