विवाद में महिला ने कराया था युवक पर रेप का झूठा केस, अब अदालत ने महिला को सुनाई ये सजा

punjabkesari.in Tuesday, Aug 25, 2026 - 06:26 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): विवाद के बाद युवक पर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराना एक महिला को भारी पड़ गया। जेएमआईसी शिवानी गर्ग की अदालत ने आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। अदालत ने महिला पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भुगतने पर महिला को एक दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी। हालांकि महिला ने अदालत में यह जुर्माना राशि जमा करा दी है।

गुरुग्राम की ताजा खबरों के लिए लिंक  https://www.facebook.com/KesariGurugram  पर क्लिक करें।

 

जानकारी के अनुसार महिला ने मई 2018 में एक युवक के खिलाफ सेक्टर-50 थाने में बलात्कार (धारा 376 IPC), अमानत में खयानत (धारा 406 IPC) और धमकी देने (धारा 506 IPC) के तहत मामला दर्ज करवाया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि महिला ने अपने व्यक्तिगत विवाद और आपसी रंजिश के चलते युवक को फंसाने के लिए यह झूठे आरोप लगाए थे। पुलिस को गुमराह करने और झूठी शिकायत दर्ज कराने के चलते पुलिस ने 30 अप्रैल 2019 को महिला के खिलाफ धारा 182 IPC के तहत कलंदरा तैयार कर अदालत में पेश किया था।

 

21 अगस्त 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी महिला ने बिना किसी दबाव के अदालत के सामने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत ने आरोपी को चेतावनी भी दी कि उसके कबूलनामे के आधार पर सजा हो सकती है, फिर भी महिला अपने बयान पर कायम रही। इसके बाद कोर्ट ने बरी करने वाली याचिका को खारिज करते हुए उसे दोषी करार दे दिया। 

 

सजा की अवधि पर बहस के दौरान सरकारी वकील ने दोषी महिला को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि महिला का यह पहला अपराध है, उसके परिवार की जिम्मेदारियां हैं और वह आगे कभी ऐसा काम नहीं करेगी, इसलिए उस पर रहम बरता जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद महिला के पारिवारिक हालात और पहले अपराध को ध्यान में रखते हुए केवल एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद दोषी महिला ने जुर्माने की रकम जमा करा दी और रसीद प्राप्त कर ली।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Pawan Kumar Sethi

static