महिला ने रिकवरी नोटिस को दी चुनौती, हरियाणा सरकार से जवाब तलब

11/28/2018 9:22:58 AM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान बताया गया कि हरियाणा में लिकर के करोड़ों के लाइसैंस बिना सिक्योरिटी लिए जारी किए गए। इस स्थिति में जब लाइसैंसी एक्साइज डिपार्टमैंट को फीस देने में चूक जाए तो विभाग डिफाल्टर लाइसैंसी से रिकवरी में असहाय हो जाता है। कैथल जिले की बुजुर्ग की याचिका पर सुनवाई दौरान काऊंसिल ने यह जानकारी दी। विभाग ने महिला को नोटिस जारी किया था जिसमें लाइसैंस फीस न चुकाने को लेकर 65 लाख से अधिक राशि का भुगतान करने को कहा था। 

महिला ने नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। महिला के काऊंसिल प्रदीप रापडिय़ा ने कहा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट में भ्रष्टाचार और कुशासन के संस्थागत रूप के चलते महिला पीड़ित बनी है जिसमेंं शराब व्यापारियों और विभाग के कर्मियों का गिरोह है जिसके चलते राजस्व को भारी नुक्सान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में महिला याची के सिर से छत जाने पर बनी हुई है, क्योंकि घर को श्योरिटी बना रखा है। रापडिय़ा ने कहा कि सम्बंधित कर्मियों ने निहित स्वार्थों के चलते 5 करोड़ रुपए के ऐसे लाइसैंस जारी किए जिसमें लाइसैंसी की बिड स्वीकारने की क्षमता का मूल्यांकन नहीं किया गया और न ही लाइसैंसी के आवश्यक प्रॉपर्टी दस्तावेज जांचे गए।

ऐसे में अब लाइसैंसी द्वारा लाइसैंस फीस न देने पर डिपार्टमैंट देय राशि याची से इस प्रकार वसूल रहा है जो बुजुर्ग और अर्ध-शीक्षित है। याची बुजुर्ग ने गलत अफसरों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून व आई.पी.सी. के तहत कार्रवाई की मांग की है जिनके चलते राजस्व विभाग को नुक्सान झेलना पड़ा। ऐसे अफसरों से लंबित रकम वसूली जानी चाहिए। डिवीजन बैंच ने हरियाणा सरकार, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट, कैथल के अफसरों व लिकर कांट्रैक्टर को 18 दिसम्बर के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं, केस की गंभीरता को देखते हुए सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता को मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है।
 

Rakhi Yadav