हरियाणा में अब शराब की भट्ठियों में महिलाएं नहीं कर सकेंगी काम, लगाया जाएगा भारी जुर्माना

3/6/2020 9:49:40 AM

चंडीगढ़ : हरियाणा में अब शराब की भट्ठिों में महिलाएं काम नहीं कर सकेंगी। महिला शराब बनाती पकड़ी जाती है तो भट्ठा मालिक को 50 हजार का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। यही नहीं छोटे बच्चों से भट्ठियों पर काम करवाया तब भी मालिक को 50 हजार का जुर्माना लगेगा। हरियाणा की वर्ष 2020-21 की नई आबकारी नीति के तहत यह प्रावधान किए गए हैं।

एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों की मानें तो पुरानी आबकारी नीति में भी शराब की भट्ठियों में महिलाओं सेकाम करवाने पर रोक थी परंतु जुर्माना की राशि काफी कम (5 हजार) थी जिस वजह से महिलाओं से धड़ल्ले से शराब बनवाई जा रही थी। हरियाणा सरकार ने नई नीति के लिए पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 में संशोधन किया है। हरियाणा विधानसभा में शराब तस्करी, नकली शराब निर्माण और बिक्री केअपराध को गैर जमानती करने का बिल पास कर दिया गया है। 

नहीं बख्शे जाएंगे नियम तोडऩे वाले
एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के एडिशनल कमीशनर योगेश कुमार का कहना है कि महिलाओं और बच्चों से शराब की भट्ठियों में काम करवाना अपराध की श्रेणी में आ गया है और मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई नीति के तहत हरियाणा विधानसभा में पास बिल में ऐसा करने वाली भट्ठी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

विभाग द्बारा निरीक्षणों में पाया जाता रहा है कि महिलाओं से शराब बनवाने का काम लिया जाता है। ऐसी जगह पर महिलाओं के साथ किसी तरह की अभद्रता न हो इसे ध्यान में रखते हुए नई नीति में सख्त नियम बनाए गए हैं।

Isha