जाट आरक्षण आंदोलन के युवा प्रदेशाध्यक्ष सुदीप को बड़ी राहत, HC ने दी जमानत

11/7/2019 3:22:06 PM

रोतहक(स.ह.): जाट आरक्षण आंदोलन के युवा प्रदेशाध्यक्ष व तत्कालीन वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आग लगाए जाने के आरोपी एडवोकेट सुदीप कलकल को हाईकोर्ट ने नियमित जमानत प्रदान कर दी है।  हाईकोर्ट के सी.बी.आई. कोर्ट के जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल ने सुदीप कलकल को राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी व अन्य & आरोपियों की जमानत पर भी जल्द सुनवाई करेंगे।

सुदीप कलकल ने अपनी नियमित जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया था कि उसे सत्ता पक्ष से टकराने को लेकर राजनीतिक रंजिश के चलते फंसाया गया है। उसने जाट आरक्षण आंदोलन में हिस्सा जरूर लिया था लेकिन उसके नेतृत्व में आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था।

जब रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गेट नं. 2 पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी तो तत्कालीन उपायुक्त डी.के. बेहरा ने फोन करके उनसे शांति व्यवस्था स्थापित करने का आग्रह किया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद ही वह अपने वकील साथियों के साथ वहां पहुंचे थे और पहले से मौजूद छात्रों व जनता को शांत करने में प्रशासन का सहयोग किया और उलटे उन्हें ही इस मामले में फंसा दिया गया।

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vinod kumar