50 हजार नहीं, अब 30 हजार रु. वेतन की निजी नौकरियों में युवाओं को मिलेगा आरक्षण

10/16/2021 11:43:39 AM

चंडीगढ़: हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण का कानून में सरकार ने कानून के नियम-शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। निजी कंपनियों में युवाओं को 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए 50 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण देने के स्लैब को बदल दिया है।  

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि निजी कंपनियां 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने को तैयार हैं। उनसे सहमति बनने के बाद 15 अक्तूबर से आरक्षण कानून लागू कर दिया गया। कंपनियां 15 जनवरी तक अपने कर्मचारियों का पंजीकरण कर सरकार को श्रम विभाग के पोर्टल बताएंगी कि उनके यहां कितने पद खाली हैं और वे अपने यहां कितने युवाओं को नौकरी दे सकती हैं। दुष्यंत ने कहा कि यह जजपा का चुनावी वायदा भी था। इससे प्रदेश के कुशल, अर्धकुशल व अकुशल युवाओं को अपने ही प्रदेश में अच्छा रोजगार मिलेगा।

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Content Writer

Isha