नाबालिगा की खरीद-फरोख्त मामले में 2 आरोपियों को 7-7 साल की कैद

8/18/2018 11:24:20 AM

हिसार (पंकेस): नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त और उसे बंधक बनाकर रखने के मामले में हिसार की अदालत ने 2 आरोपियों पश्चिम बंगाल के वीरभूम के सुभाष और बाबू शेख को 7-7 साल की कैद और 2-2 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इस मामले में अदालत एक आरोपी सुरेवाला के बंसी को बरी कर चुकी है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार उकलाना थाना पुलिस ने 22 अगस्त 2017 को केस दर्ज किया था। शिकायत में सुनील ने कहा था कि उसके पिता किसी काम से खेत में गए थे। वहां पर करीब 14 साल की लड़की उन्हें नजर आई। उसने पूछने पर बताया कि वह पश्चिम बंगाल की है। उसे स्टेशन से उठाकर बाबू शेख उकलाना ले आया था। आरोप है कि उसे बाबू शेख और सुभाष ट्रेन में बैठाकर कहीं लेकर चले गए। जब वह रास्ते में उतरने लगी तो रोक लिया। 

उसे डराने धमकाने लगे। आरोप है कि उसे बंसी नामक व्यक्ति के मकान में ले जाकर बेचने की बात कही। उसे वहां बंधक बनाकर रखा था। तब किसी तरह उनके चंगुल से निकालकर भाग आई थी। उकलाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने इस मामले में सुभाष और बाबू शेख को 14 अगस्त को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को इन दोनों को सजा सुनाई गई। 
 

Deepak Paul