राज ठाकरे के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने के निर्देश

8/25/2015 11:02:25 PM

हिसार : एडीजे की अदालत ने एडवोकेट रजत कल्सन द्वारा महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे के खिलाफ पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कल्सन ने राज ठाकरे द्वारा उतर भारतीयों के खिलाफ टिप्पणी करने पर 7 सितंबर 2012 को थाना शहर हांसी में राजद्रोह के तहत मामला दर्ज कराया था। इस मामले को दर्ज करने के लिए हांसी के तत्कालीन एसडीजेएम अश्वनी कुमार ने थाना शहर को आदेश जारी किए थे। पुलिस ने चार अक्टूबर 2012 को मामले की कंसिलेशन रिपोर्ट क्षेत्राधिकार के आधार पर रद्द करते हुए अदालत में दाखिल की थी। इस पर अदालत ने अपने आदेश 11 अक्टूबर 2012 के तहत पुलिस को मामले की दोबारा जांच करने के आदेश दिए थे तथा एएसपी हांसी को थाना शहर के प्रभारी के खिलाफ 10 दिन के अंदर कड़ा एक्शन लेने के निर्देश जारी किए थे। 

गौरतलब है कि एडवोकेट रजत कल्सन ने अपनी एफआईआर में राज ठाकरे के बयानों को देश की अखंडता व संप्रभुता के लिए खतरनाक बताते हुए उसके खिलाफ राजद्रोह, दो वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने का प्रयास, दंगा भडक़ाने की कोशिश तथा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस मुंबई जाकर राज ठाकरे के निजी सचिव को समन तामील करा चुकी है। अभी तक राज ठाकरे जांच में शामिल नहीं हुए हैं। 
एडवोकेट कल्सन ने कहा कि मंगलवार को जिला अदालत की ओर से दिए गए फैसले के बाद राज ठाकरे की गिरफ्तारी की संभावना भी बनी है।