चैक बाऊंस होने पर कम्पनी मालिक को 6 महीने की सजा, 3 लाख रुपए जुर्माना

2/9/2020 11:09:32 AM

मंडी आदमपुर (भारद्वाज): चैक बाऊंस के मामले में न्यायिक मैजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार की अदालत ने दिल्ली की एक कंपनी के मालिक को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है।  इसके साथ ही 3 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। शिकायतकत्र्ता आदमपुर निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि मार्च 2014 से नवम्बर 2015 तक उसने दिल्ली की एक्सपीरियंस टूर एंड टै्रवल्स कम्पनी में बतौर मैनेजर के पद पर कार्य किया था। 

दिनेश कुमार ने जब कम्पनी मालिक को हिसाब करने के लिए कहा तो वह उसे कम्पनी से निकालने की धमकी देने लगा। जिस पर उसने कम्पनी में नौकरी छोड़ दी। दिनेश ने बताया कि वह अपने हिसाब के लिए कंपनी मालिक के पास चक्कर काटता रहा। अप्रैल 2017 में कम्पनी मालिक ने उसे 2 लाख 65 हजार रुपए का चैक थमा दिया। उसने वह चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। चैक बाऊंस होने पर दिनेश कुमार ने हिसार के सेशन कोर्ट शिकायत दर्ज करवा दी। जिस पर करीब पौने 3 साल बाद न्यायिक फैसला आया।

Isha