गुटखा व पान मसाला की बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध

9/28/2016 8:57:16 PM

हिसार: प्रदेश सरकार ने आम जन के स्वास्थ्य के मद्देनजर तम्बाकू के विनिर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर आगामी 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त निखिल गजराज ने बताया कि गुटखा, पान मसाला में तम्बाकू या निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है। कोई भी खाद्य कारोबारकत्र्ता उपरोक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने बताया कि तम्बाकू चाहे सुस्वाद, सुगन्धित हो या अन्य घटकों जैसे निकोटिन, भारी धातु, एंटी-केकिंग एजेंट (अनुपात सीमा तक के सिवाए) चांदी के वर्क, बाइंडर्स की सुस्वाद सुगंध, सुगंध प्रतिबंधित रसायन के साथ मिश्रित किया गया हो, या इन घटकों में कोई एक  होखाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थ है, जिन्हें केन्द्र सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है। अब राज्य सरकार द्वारा भी उक्त खाद्य पदार्थों पर आगामी एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।