जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर हो रही अवैध वसूली

6/26/2019 10:53:32 AM

हिसार (ब्यूरो): नगर निगम में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन के नाम पर निर्धारित रेट से ज्यादा वसूली हो रही है। आमजन से नाजायज तरीके से रुपए वसूल करते हुए परेशान किया जा रहा है। 21 दिन के अंदर किसी भी बच्चे के जन्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु का पंजीकरण सैक्शन 12 के तहत नि:शुल्क है। इसलिए जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी जानकारी अस्पताल को निगम के अंदर भेजनी होती है। उसी सूचना के आधार पर निगम को उस सर्टीफिकेट को संबंधित व्यक्ति तक उसको स्थायी पते पर नि:शुल्क पहुंचाना होता है।

अगर कोई व्यक्ति 21 दिन के अंतराल में सूचित नहीं करता तो 30 दिन के अंतराल में 2 रुपए लेट फीस और 5 रुपए पैनेल्टी का प्रावधान है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति 30 दिन के बाद एक वर्ष के अंतराल में लेट हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन मेें उसकी लेट फीस 5 रुपए और 10 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। परंतु नगर निगम के अंदर 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी लोगों से 75 से 100 रुपए तक लिए जा रहे हैं। जिसका प्रमाण निगम द्वारा ली गई फीस की रसीद है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को स्थायी पते पर पहुंचाने के लिए डाक फीस के नाम पर 21 रुपए डाक फीस वसूले जा रहे हैं। 

Isha