कुकर्म करने वाले को 3 साल कैद

9/7/2018 2:35:45 PM

हिसार(पंकेस): हिसार की अदालत ने नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले दोषी करार अमित को 3 साल की कैद और 2 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने अमित को 4 सितम्बर को दोषी करार दिया था। 

अदालत में चले अभियोग के अनुसार इस संबंध में सदर थाना पुलिस ने 18 जुलाई 2017 को अमित के खिलाफ  धारा 377 और पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। शिकायत में पीड़ित के पिता का कहना था कि 17 जुलाई 2017 को शाम के वक्त उसका बेटा गांव में डीजे देखने के लिए गया था। इस दौरान अमित नामक युवक बेटे को मिठाई खिलाने के बहाने सुनसान जगह पर ले गया, जहां कुकर्म किया। बेटे ने घर आकर आपबीती सुनाई। 

Deepak Paul