नशीली गोलियों सहित पकड़ा मैडीकल स्टोर संचालक दोषी करार, हुई 7 साल की सजा

punjabkesari.in Thursday, Mar 05, 2020 - 02:02 PM (IST)

हिसार (ब्यूरो) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेणु राणा की अदालत ने नशे की 2500 गोलियों समेत पकड़े गए पटेल नगर निवासी वेदप्रकाश उर्फ विजय अरोड़ा को दोषी करार दिया है। अदालत उसे 7 मार्च को सजा सुनाएगी। वह हांसी के बस स्टैंड के पास मैडीकल हाल चलाता है। हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस सम्बंध में 11 अप्रैल 2017 को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार घटना वाले दिन हांसी सिटी थाने के ए.एस.आई. कर्मबीर को किसी ने सूचना देकर बताया था कि हिसार के पटेल नगर के वेद प्रकाश उर्फ विजय ने हांसी में बस स्टैंड के पास भगवती मैडीकल हाल कर रखा है। संचालक बाहर से नशीली गोलियां लाकर बेचता है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वेद प्रकाश दवाइयों का एक कार्टून लेकर बाहर से दुकान की तरफ जा रहा था। उसने पुलिस को देखकर कार्टून वहीं छोड़ दिया और दुकान के साथ लगती गली से जाने लगी। पुलिस ने उसे पकड़कर कार्टून खोलकर नशे की 2500 गोलियां बरामद की थीं। 


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Isha

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