दुष्कर्म कर नाबालिगा को गर्भवती बनाने वाले को 10 साल की सजा

10/10/2017 4:40:32 PM

हिसार: अदालत ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने, उसे बंधक बनाने और दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने के मामले में भगाना गांव के दोषी करार दिए विकास को आज 10 साल की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।अदालत ने आरोपी विकास  को 6 अक्तूबर को दोषी करार दिया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार इस संबंध में सदर थाना में 8 मार्च 2015 को केस दर्ज हुआ था।

पुलिस को दी शिकायत में परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी 7 मार्च को देर रात्रि घर से चली गई। बाद में लड़की 13 मर्च को वापिस घर आई। लड़की के न्यायाधीश के समक्ष बयान दर्ज करवाए गए। बाद में जब लड़की का नागरिक अस्पताल में मैडीकल करवाया गया तो वह गर्भवती मिली। उसके बाद लड़की ने परिजनों को आपबीती बताई और उसके दोबारा बयान दर्ज हुए। उसने आरोप लगाया था कि भगाना गांव के विकास ने एक मंदिर में शादी की और दुष्कर्म किया। उसके बाद अपने घर पर बंधक बनाकर रखा। विरोध करने पर जातिसूचक गालियां दी और शादी से इंकार कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी विकास के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने आरोपी विकास को दोषी करार देते हुए आज सुनाई।