आश्रम में नाबालिग दिव्यांग से रेप, आरोपी को मिली जेल

7/30/2017 12:04:45 PM

हिसार:अतिरिक्त सैशन जज डॉ. पंकज की अदालत ने जिले के बहुचर्चित आश्रम प्रकरण में मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिए आरोपी गोपाल दास को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने 2 दिन पहले गोपाल दास को दोषी करार देते हुए केयर टेकर समेत 2 आरोपियों को बरी किया था। हिसार सदर थाना में इस सम्बंध में 2 अक्तूबर 2015 को छेड़छाड़, मारपीट करने, अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने, दुष्कर्म, पॉक्सो एवं जुवनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। हालांकि इससे पहले हिसार के तत्कालीन उपायुक्त डा. चन्द्रशेखर खरे ने केस दर्ज करने की सिफारिश की थी।