अब बस्ते के भार तले नहीं दबेंगे विद्यार्थी

3/26/2019 10:49:45 AM

हिसार (संदीप): अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से बैग के बोझ तले दब रहे विद्याॢथयों के कंधे से इसे कम करने के लिए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नया सत्र शुरू होने वाला है तो स्कूलों में दाखिला समेत किताबों की खरीदारी भी शुरू होगी। इससे पहले अब शिक्षा विभाग स्कूलों में बच्चों के पढ़ाए जाने वाले विषय तय कर दिए हैं। इसके अलावा स्कूल बैग का वजन भी तय किया है। विद्याॢथयों के कंधे पर तय वजन से अगर ज्यादा होता है तो इसके लिए स्कूल जिम्मेदार होगा। इसके अलावा कोई भी स्कूल अतिरिक्त विषय शुरू नहीं कर सकेगा।

इन विषयों की किताबें भी एन.सी.आर.टी., एस.सी.ई.आर.टी. की होंगी। प्राथमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुके हैं। इन आदेशों को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में लागू करवाना होगा।

यह है शिक्षा विभाग का नया फैसला
स्कूलों में जाने वाले बच्चों के बैग का वजन कम करने के लिए शिक्षा विभाग ने कक्षा दसवीं तक 3 मापदंड तय किए हैं। पहला यह है कि कक्षा पहली और दूसरी के विद्याॢथयों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। पहली और दूसरी कक्षा के विद्याॢथयों को 2 विषय पढ़ाए जाएंगे। इसमें भाषा और गणित शामिल होगा। इसके अलावा कक्षा तीसरी से पांचवीं तक भाषा, ई.वी.एस. तथा गणित होगा। इसके अलावा स्कूल कोई भी अतिरिक्त विषय नहीं पढ़ा सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे आदेश
स्कूल बैग का अधिक वजन पर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। इस पर गाइडलाइन तय करने के आदेश जारी किए थे। शिक्षा विभाग ने अब पहली से पांचवीं कक्षा तक विषय तय कर दिए हैं और इसके अलावा कक्षा दसवीं तक स्कूल बैग का वजन भी तय कर दिया गया है। नए सत्र इस गाइडलाइन को धरातल पर शुरू करने की तैयारी है।
 

kamal