मुनीम को गोली मारकर नकदी लूटने पर 5 लोगों को उम्रकैद

9/18/2018 9:08:20 AM

जींद(ब्यूरो): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने लगभग सवा 2 साल पहले नरवाना नगर परिषद रोड पर पैट्रोल पम्प के मुनीम को गोली मारकर 4 लाख 20 हजार रुपए की नकदी लूटने के जुर्म में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों को 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव बडऩपुर निवासी तेलूराम ने 17 मई 2016 को शहर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था उसका नगर परिषद रोड पर पैट्रोल पम्प है। 

जिस पर गांव धमतान निवासी सतबीर मुनीम का कार्य करता है। सुबह मुनीम हिसार रोड पर स्थित पैट्रोल पम्प से 4 लाख 20 हजार रुपए की नकदी लेकर नगर परिषद रोड पर स्थित एक्सिस बैंक में जमा कराने जा रहा था। रोड पर जाम ज्यादा होने की वजह से सतबीर ने अपने बाइक को एक दुकान के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद जब वह पैदल बैंक की तरफ चला तो उसी समय पीछे से चले 2 अज्ञात युवकों ने उस पर फायर कर दिया। पहली गोली सतबीर की जांघ में लगी लेकिन उसने रुपयों से भरा बैग नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने दूसरी गोली उसके सीने में दाग दी।

जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बदमाश उसका बैग लेकर फरार हो गए। शहर थाना पुलिस ने तेलूराम की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट, शस्त्र अधिनियम, जानलेवा हमला सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में गांव पनिहारी निवासी कुलदीप, गांव अलेवा निवासी मोहन उर्फ काला, गांव सिंगवाल निवासी राजेश, गांव सिवाहा पानीपत निवासी प्रसन्न उर्फ लम्बू, गांव सिंगवाल निवासी सुशील उर्फ काला का नाम सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते भी पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने पांचों को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

Rakhi Yadav