किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा

7/12/2018 12:45:35 PM

जींद(प्रदीप): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने तथा धमकी देने के जुर्म में एक युवक को 7 साल की सजा तथा 4 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अभियोग के अनुसार सफीदों थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव की किशोरी ने 17 अक्तूबर 2016 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 16 अक्तूबर की रात को वह परिवार सहित घर के आंगन में सोई हुई थी। 

उसी दौरान पड़ोसी मनीष घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी और फरार हो गया। सफीदों थाना पुलिस ने किशोरी का सामान्य अस्पताल में मैडीकल परीक्षण करवा आरोपी मनीष के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने तथा धमकी देने के जुर्म में मनीष को 7 साल की सजा तथा 4 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 
 

Deepak Paul